MP Pension Yojana Form: ₹600 राज्य पेंशन, पात्रता और सरकारी आवेदन प्रारूप NEW
MP Pension Yojana Form: मध्य प्रदेश की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन खोज रहे नागरिक पहले अपनी सही श्रेणी पहचानें। राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन की पात्रता एक जैसी नहीं है। इस गाइड में राज्य योजना के सरकारी स्रोत, आवेदन प्रारूप की directory, दस्तावेज और पंचायत/नगरीय निकाय में जमा करने का तरीका दिया गया है।
मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और CM Helpline के उपलब्ध सरकारी विवरण के अनुसार पात्र हितग्राहियों के लिए ₹600 प्रति माह राज्य पेंशन का प्रावधान है। यह अपने-आप सभी बुजुर्गों या हर आवेदक को स्वीकृति का दावा नहीं है। जानकारी 6 नवंबर 2026 को जांची गई है; CM Helpline का विवरण 2 जनवरी 2026 को अपडेट हुआ दिखता है।
MP Samagra Social Security Pension: एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना | समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मध्य प्रदेश |
| विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण |
| सरकारी स्रोत में राशि | पात्र हितग्राही को ₹600 प्रति माह |
| क्षेत्र | ग्रामीण और शहरी |
| आवेदन मार्ग | ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, नगरीय निकाय, लोक सेवा केंद्र; पेंशन पोर्टल का उपलब्ध online विकल्प |
| आवेदन शुल्क | CM Helpline विवरण में नि:शुल्क |
| स्रोत में सेवा समय | 15 कार्य दिवस; पूर्ण आवेदन, जांच और लागू नियमों के अनुसार |
कौन आवेदन कर सकता है?
विभाग के योजना पेज पर प्रमुख पात्र श्रेणियां निम्न हैं। श्रेणी-विशेष प्रमाण और प्रतिबंध लागू हैं:
- निराश्रित वृद्ध: 60 वर्ष या अधिक आयु और निर्धारित निराश्रित/निर्धन स्थिति।
- कल्याणी महिला: 18 वर्ष से अधिक आयु; आयकरदाता, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी या परिवार पेंशन पाने वाली न हों, जैसा विभागीय विवरण में है।
- परित्यक्ता महिला: 18 वर्ष से अधिक, 59 वर्ष तक और गरीबी रेखा के नीचे; निर्धारित संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के आधार पर स्थिति की पुष्टि।
- दिव्यांग वयस्क: 18 वर्ष से अधिक, कम से कम 40% दिव्यांगता; विभागीय विवरण में आयकरदाता/शासकीय कर्मचारी/अधिकारी/परिवार पेंशन संबंधी प्रतिबंध भी हैं।
- दिव्यांग बच्चे: 6 से 18 वर्ष की आयु के कम से कम 40% दिव्यांग बच्चों के लिए विभाग का पेज अलग दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता का उल्लेख करता है। इसे वयस्क पेंशन की समान श्रेणी न समझें।
- वृद्धाश्रम के निवासी: निर्धारित आयु और नियमों के अनुसार।
CM Helpline के सार में 50 वर्ष से अधिक की गैर-आयकरदाता अविवाहिता का भी उल्लेख है, जबकि विभागीय सूची में यह अलग entry के रूप में नहीं दिखता और संबंधित मुख्यमंत्री अविवाहिता योजना के दिशा-निर्देश अलग दिए हैं। इसलिए अविवाहिता/कल्याणी/राष्ट्रीय पेंशन को एक ही form और एक ही पात्रता वाला लाभ न मानें। अपने पंचायत/निकाय में सही योजना code और वर्तमान नियम की पुष्टि करें।
MP Pension Form PDF कहां मिलेगा?
सरकारी पेंशन पोर्टल की राज्य पेंशन आवेदन प्रारूप entry में Form No. 1, Pension Application Form और Janpads/Urban Local Bodies का उल्लेख है। यहां Download/View attachment विकल्प दिए गए हैं।
जरूरी सीमा: इस जांच में directory entry की पुष्टि हुई है, लेकिन उससे जुड़े attachment की सीधी file और उसकी वर्तमान version स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए कोई निजी scan या अनुमानित URL यहां 'नवीनतम official PDF' बताकर नहीं दिया गया है। Directory खुले तो उसका attachment देखें; file न खुले तो ग्राम पंचायत, जनपद/नगरीय निकाय या लोक सेवा केंद्र से वर्तमान स्वीकार्य प्रारूप लें।
इंटरनेट पर मिलने वाले संयुक्त पुराने forms में राज्य और राष्ट्रीय पेंशन के कई विकल्प होते हैं। पुराने form में BPL या दूसरी शर्त छपी होने से उसे हर वर्तमान श्रेणी पर लागू न करें। केवल बिना जांच वही box न चुनें जो पहले से चिन्हित हो।
आवेदन से पहले दस्तावेज तैयार करें
- उम्र का प्रमाण: मान्य जन्म/शैक्षणिक/अन्य स्वीकार्य अभिलेख, कार्यालय के नियम के अनुसार।
- हाल की passport-size photo; आवश्यक संख्या संबंधित कार्यालय से पूछें।
- समग्र ID और पहचान विवरण; विभाग ने eKYC-सत्यापित Samagra ID के उपयोग के निर्देश सूचीबद्ध किए हैं।
- बैंक खाते का सही विवरण और passbook; आधार linking/DBT सक्रियता के लागू निर्देश जांचें।
- निराश्रित/निर्धन स्थिति या लागू BPL प्रमाण। सभी श्रेणियों पर एक ही BPL नियम न मानें।
- कल्याणी के लिए पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी।
- दिव्यांगता की श्रेणी के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का निर्धारित प्रमाणपत्र/लागू दस्तावेज।
- परित्यक्ता के लिए निर्धारित संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश।
- अपने वर्ग/मार्ग के अनुसार अन्य जरूरी घोषणा और दस्तावेज।
अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और eKYC के बारे में विभागीय पेज पर अलग आदेश हैं। प्रमाणपत्र की validity या किसी छूट को अनुमान से न मानें; संबंधित कार्यालय से नियम जांचें। केवल form भरने के लिए गलत घोषणा पर हस्ताक्षर न करें।
Form कैसे भरें?
- कार्यालय से सही राज्य/राष्ट्रीय और श्रेणी वाला वर्तमान form लें।
- नाम, जन्मतिथि और पता पहचान/Samagra दस्तावेज के अनुसार भरें।
- Samagra ID, Aadhaar और बैंक विवरण सावधानी से मिलाएं। ID या बैंक नंबर में एक अंक की गलती भी समस्या बना सकती है।
- सही योजना विकल्प चुनें और आयु, निराश्रित/वैवाहिक/दिव्यांगता की स्थिति का सच्चा विवरण दें।
- लागू प्रमाणपत्रों की स्पष्ट प्रतियां लगाएं। Original documents केवल verification के लिए कार्यालय के निर्देश के अनुसार दिखाएं।
- घोषणा पढ़कर तारीख और हस्ताक्षर/अंगूठा लगाएं।
- जमा करने के बाद पावती/reference number और अपनी copy सुरक्षित रखें।
ग्रामीण और शहरी आवेदन कहां जमा करें?
| क्षेत्र | संपर्क |
|---|---|
| ग्रामीण | ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत; पदाभिहित अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत |
| शहरी | नगर निगम आयुक्त या नगर पालिका/नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, क्षेत्र के अनुसार |
| वैकल्पिक सहायता | लोक सेवा केंद्र या संबंधित पदाभिहित अधिकारी का कार्यालय |
CM Helpline विवरण में offline पूर्ण आवेदन पर पावती देना अनिवार्य बताया गया है। कार्यालय दस्तावेज जांचकर application को pension portal में दर्ज करता है। दस्तावेज सही और पात्रता पूरी होने पर स्वीकृति प्रक्रिया होती है; गलत/अपूर्ण प्रकरण में कारण सहित सूचना का प्रावधान है।
Online आवेदन और स्थिति
सरकारी Social Security Pension Portal से उपलब्ध public services देखें। CM Helpline online आवेदन का मार्ग भी बताता है। अगर portal खुलने या form submit करने में तकनीकी समस्या हो तो बार-बार गलत details न दें; दस्तावेज और पावती के साथ पंचायत/निकाय/लोक सेवा केंद्र से मदद लें।
स्वीकृति होने पर नाम pension proposal में जोड़ा जाता है और लागू प्रक्रिया के अनुसार बैंक बचत खाते में राशि जमा की जाती है। 15 कार्य दिवस का सेवा समय आवेदन की निराकरण प्रक्रिया से जुड़ा है; इसे हर स्थिति में 15 दिन में bank payment की गारंटी न समझें। इस गाइड के लिए कोई व्यक्तिगत आवेदन या login नहीं किया गया है।
समस्या, अस्वीकृति या भुगतान रुकने पर
- पावती, application/reference number और स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश की copy रखें।
- नाम, बैंक खाता, Samagra/eKYC और certificate की कमी संबंधित कार्यालय से जांचें।
- अस्वीकृति का कारण लिखित में मांगें और उसी आधार पर सुधार/अपील करें।
- CM Helpline में ग्रामीण अपील के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), और शहरी में संबंधित कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी का उल्लेख है। अपने प्रकरण का लागू अपीलीय अधिकारी आदेश में जांचें।
- OTP, password या पूरा निजी दस्तावेज किसी अनधिकृत वेबसाइट/व्यक्ति को न भेजें।
आधिकारिक लिंक
- राज्य पेंशन आवेदन प्रारूप की सरकारी directory entry
- सरकारी पेंशन Forms directory
- CM Helpline: समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन विवरण
- विभाग: पात्रता, राशि और संबंधित आदेश
- सरकारी Pension Portal
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या ₹600 हर बुजुर्ग को मिलते हैं?
नहीं। राज्य योजना में निराश्रित/निर्धन स्थिति और दूसरी पात्रता की जांच जरूरी है। अन्य पेंशन योजनाओं के नियम अलग हो सकते हैं।
क्या यहां दिया form link सीधा PDF है?
नहीं। यह सरकारी directory entry है। सीधा attachment इस जांच में स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं हुआ; स्थानीय कार्यालय से वर्तमान प्रारूप लिया जा सकता है।
क्या सभी को BPL card चाहिए?
सभी श्रेणियों पर एक ही BPL नियम लागू न मानें। विभागीय पात्रता और अपने सही योजना मार्ग के अनुसार दस्तावेज दें।
क्या नया आवेदन केवल online ही है?
नहीं। सरकारी विवरण में पंचायत/नगरीय निकाय/लोक सेवा केंद्र में निर्धारित form जमा करने का रास्ता भी है।
क्या कोई नई आखिरी तारीख है?
इस गाइड में नई सार्वभौमिक deadline का दावा नहीं है। स्थानीय शिविर/विशेष अभियान की तारीख कार्यालय से जांचें।